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दिल्ली में 1 जुलाई से इन वाहनों को नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, सरकार ने लागू किए नए नियम

अखलाक अहमद


नई दिल्ली। दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण कम करने के लिए 1 जुलाई 2025 से 10 साल से पुराने डीज़ल और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों पर ईंधन देने पर रोक लगा रही है. यह नियम दिल्ली-एनसीआर में पंजीकृत सभी वाहनों पर लागू होगा. 500 से अधिक पेट्रोल पंपों पर ANPR कैमरे लगाए गए हैं, जो पुराने वाहनों का पता लगाएंगे. उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी.

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