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दहेज के लिए प्रताड़ित करने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित पति प्रशांत राय को मिलीं जमानत
वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपित को जमानत दे दी। सिगरा थाने के मामले में आरोपी पति प्रशांत रॉय की जमानत मंजूर करते हुए 20-20 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर आरोपी के अधिवक्ता वरुण सिंह ने पक्ष रखा। अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने कहा आरोपी अन्ततिम जमानत पर था, नियमित जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी, प्रकरण मेडिएशन के लिए भेजा गया था वहां वादिनी के हाजिर नही होने पर और मामला अवर न्यायालय में विचाराधीन होने को देखते हुए कोर्ट ने 20 हजार की दो जमानतदार देने पर जमानत मंजूर कर ली।