रसोईया सहित दो की मौत के मामले में पुनर्विवेचना करने का आदेश
वाराणसी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेन्द्र सिंह की अदालत ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के करौमा गांव में आंगनवाड़ी सहायिका व रसोईया के मृत्यु में आरोपी प्रधानाचार्य शैलेश मिश्र, एबीएसए हरहुआ जय सिंह, प्रधान पति दिलीप सरोज व आंगनबाड़ी कार्यकर्ति बादामा देवी समेत तीन- चार अध्यापकों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया। अदालत ने यह आदेश राहुल यादव के अधिवक्ता सुमेस कुमार की दलीले सुनन के बाद दिया। आवेदन में कहा गया कि आवेदक की माता बीना देवी आंगनबाड़ी सहायिका और दादी अमरा देवी रसोईया के पद पर कार्यरत थी। 16 सितम्बर 2019 को सुबह 10 बजे वादी की माता रसोई में गयी तो दादी अमरा ने बताया कि रसोई में रखी गैस की पाइप फट गई है और उसमें से गैस निकल रहा है। जब इस कारण प्रधानाचार्य से खाना बनाने से इंकार किया तो वह जबरन गैस चुला बनवाकर खाना बनवाया गया, इस दौरान गैस रिसाव से आग लग गई और दोनों बुरी तरह जल गयी और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। वादी ने जबरदस्ती खाना बनवाने का आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य व अन्य पर मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया। अदालत ने इन परिस्थितियों में मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया।