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नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित को मिलीं जमानत
वाराणसी। विशेष न्यायाधीश (पास्को) राजेंद्र त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में आरोपित की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने ग्राम रसूलगंज, थाना नरायनपुर, मिर्जापुर निवासी आरोपित अभिनित कुमार को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता आलोक कुमार वर्मा ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादिनी ने 26 अगस्त 2021 को अपनी पुत्री उम्र 15 वर्ष जो कक्षा 9 में पढ़ती थी। वह अपने मायका आयी थी। 29 अगस्त 2021 को समय 3 बजे घर से सामान लेने के लिए गयी परंतु वापस घर नहीं आयी। इस बीच विवेचना करने पर आरोपित का नाम प्रकाश में आया।