प्राणघातक हमले के एक और आरोपी को मिलीं जमानत
वाराणसी। प्राणघातक हमले के मामले में एक और आरोपी को जमानत मिल गयी। जनपद न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सुसुवाही थाना लंका निवासी मिथिलेश कुमार यादव को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव व उनके सहयोगी अधिवक्ता नरेश यादव व मनिष राय ने पक्ष रखा।
कान को छेदते हुए निकली थी गोली
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहनिया थाना क्षेत्र के गजाधर निवासी शशि कुमार यादव ने 18 अगस्त 21 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। आरोप था कि 17 अगस्त रात 10:15 अपनी दुकान से निकल कर न्यू बीम स्कूल की मोड़ पर पहुंचा। वहां पर कुछ लोग बैठकर शराब पी रहे थें, उसी दौरान मेरे मोबाइल पर फोन आ जाने के कारण मैं उसी जगह रूककर बात करने लगा। तभी खनाँव (भुवालपुर) की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर आशु सिंह अपने साथी के साथ वहां आया और गालियां देतें हुए जान से मारने की नियत से मेरे उपर फायर किया। गोली कान को छेदते हुए निकल गई। इस बिच गोली चलने की आवाज़ सुनकर जब आसपास के लोग जुटने लगे। तो हमलावर वह से भाग गये।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव ने दलील दी गई की आरोपित का नाम विवेचना के दौरान प्रकाश में आया है। आरोपित पर गोली चलाने का कोई आरोप नहीं है। पुलिस ने उसे जबरन घर से पकड़कर आरोपित बना दिया है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जमानत का पर्याप्त आधार पातें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।