मध्य प्रदेश : आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को विक्रय का मामला, कलेक्टर ने नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए।
रतलाम:- जिले की रतलाम तहसील के ग्राम इसरथूनी स्थित आदिवासी की भूमि गैर आदिवासी को विक्रय करने के मामले में कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम ने सख्त कार्रवाई करते हुए तहसीलदार द्वारा किए गए नामांतरण निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। भूमि के बगैर विधिवत परीक्षण रजिस्ट्री किए जाने पर कलेक्टर ने एक्शन लेते हुए संबंधित उपरजिस्ट्रार तथा नायब तहसीलदार तहसील रतलाम के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी निर्देश जारी किए हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय एवं भू-अधिकार योजना में ग्रामवार कैंप लगाकर आवेदन लेवे
कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को बैठक में दिए निर्देश
कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने शनिवार शाम राजस्व अधिकारियों की बैठक आयोजित की। कलेक्टर ने निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री आवासीय एवं भू-अधिकारी योजना में एक सप्ताह में समस्त गांव में कैंप आयोजित करके आवेदन प्राप्त करें। आवेदन प्रारूप ख में लिए जाएंगे तथा सारा ऐप पर पंजीबद्ध होंगे। प्रत्येक गांव में कम से कम एक कैंप लगाया जाएगा। आवेदनों का परीक्षण, पंजीयन, छानबीन तथा दावा आपत्ति निराकरण के पश्चात अंतिम रुप से निराकरण किया जाएगा। बैठक में अपर कलेक्टर श्री एम.एल. आर्य, सहित एसडीएम, तहसीलदार आदि उपस्थित थे।
कलेक्टर द्वारा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 100 दिवस तथा 300 दिवस से लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की गई। इसके अलावा सीमांकन, बंटवारा नामांतरण की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए तहसीलदारों को निर्देश दिए कि बीपीएल आवेदन के निराकरण में तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर देखें। यदि तहसीलदार स्वयं संतुष्ट होंगे, तभी प्रकरण फोर्स क्लोज किया जाएगा अन्यथा नहीं। रतलाम तहसील क्षेत्र में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के तहत लंबित अधिकांश प्रकरण नस्तीबद्ध योग्य पाए गए।
कलेक्टर द्वारा कोविड-संक्रमण नियंत्रण के दृष्टिगत सेंपलिंग, कंटेनमेंट तथा क्वॉरेंटाइन कार्रवाइयों के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी एसडीएम को दिए गए। इस संबंध में रविवार को सभी ग्राम पंचायत सचिवों की बैठक लेने के लिए निर्देशित किया गया।