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मध्य प्रदेश : शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, कोविड-19 के सभी प्रतिबंध हटाए, शादी में मेहमानों की संख्या पर कोई लिमिट नही, व्यापारियों में हर्ष।

भोपाल – मध्यप्रदेश में शिवराज सरकार का बड़ा फैसला मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान लागू किए गए सभी प्रतिबंधों को हटा लिया गया है। कोरोना काल के दौरान सीमित क्षमता वाले फैसले को भी अनलिमीट कर डिय है। शादी में मेहमानों की संख्या की लिमिट खत्म कर दी गई है। स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल और कोचिंग क्लासेस भी 100% क्षमता से खुल सकेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को सभी प्रतिबंध हटाने के आदेश दिए। यह आज से ही लागू होंगे।

प्रदेश के सभी, सामूहिक कार्यक्रम, धार्मिक और सांस्कृतिक मेले का आयोजन हो सकेगा। राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक चल समारोह भी निकाले जा सकेंगे, आजादी के साथ मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना जरूरी रहेगा। वहीं रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू भी हटा दिया गया है।

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने स्वास्थ्य मंत्री डॉ. प्रभुराम चौधरी, चिकित्सा मंत्री विश्वास सारंग समेत सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आवश्यक सावधानियों की शर्त के साथ प्रतिबंध हटाए गए हैं। नाइट कर्फ्यू 17 नवंबर से ही समाप्त किया जा रहा है।

लोगों में शादी की खुशियां होंगी

पिछले वर्ष से ही कोरोना एवं लॉकडाउन की वजह से लंबे समय तक मेहमानों की संख्या शासन प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार सीमित रही। शुरुआत में संख्या 50 थी। बाद में यह 100 कर दी गई। 6 अक्टूबर को गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाकर 300 कर दी थी।

व्यापारियों ने बताया कि देवउठनी एकादशी से शादियां शुरू हो गई हैं। 13 दिसंबर के बीच लगातार 16 मुहूर्त हैं। करीब 3 हजार जोड़े दाम्पत्य सूत्र में बंधेंगे। सरकार ने सभी रोक हटा दी है। यह अच्छा निर्णय है। इससे शादी की खुशियां दोगुनी हो गई हैं।

सरकार ने ये छूट दी, नियमों का पालन भी जरूरी रहेगा

सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन पूर्ण क्षमता के साथ हो सकेंगे।
चल समारोह निकल सकेंगे। विवाह एवं अंतिम संस्कार पूर्ण क्षमता पर हो सकेंगे।

रात 11 से सुबह 6 बजे तक लागू नाइट कर्फ्यू अब नहीं लगेगा।

सिनेमा हॉल, मॉल, स्विमिंग पूल, जिम, योगा सेंटर, रेस्टोरेंट, क्लब आदि 100% क्षमता पर खुल सकेंगे।

स्कूल, कॉलेज, हॉस्टल, कोचिंग क्लासेज पूर्ण क्षमता पर संचालित होंगे।

मेलों में दुकानदार सभी मेले में दुकान लगा सकेंगे, जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हों।

हॉस्टल में 18 वर्ष के ऊपर के छात्र/छात्राओं और समस्त स्टाफ को दोनों डोज लगाना आवश्यक है।

सिनेमा हॉल में स्टाफ को दोनों डोज और दर्शकों को कम से कम एक डोज लगी हो।

मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी।

DB.SHABHAR

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