मार्तंड शाही हत्याकांड : आरोपी 33 घंटे की पुलिस रिमांड पर
वाराणसी। कैंट छावनी क्षेत्र स्तिथ बुध्द विहार कालोनी निवासी एनटीपीसी के रिटायर्ड अधिकारी मार्तंड शाही की हत्या के मामले में 10 घंटे की पुलिस रिमांड स्वीकार की कर ली। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भारतेंद्र सिंह की अदालत ने असावर, करीमुद्दीनपुर (गाजीपुर) निवासी राजेश कुमार चौहान को 12 सितंबर सुबह 9 बजे से 13 सितंबर को शाम 6 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश दिया। अदालत में मामले के विवेचक ने प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में कहा गया था कि मार्तण्ड शाही हत्याकांड में आरोपी ने जेल में बयान दिया था कि वह घटना में शामिल था। साथ ही उसने घटना में प्रयुक्त आला कत्ल लोहे की रॉड, वाहन, मृतक का जूता, घड़ी, मोबाइल तथा झोला को कानपुर नगर के आगे ले जाकर छिपा दिया है। जिसे चलकर बरामद करा सकता है। ऐसे में उसे सात दिवस के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने की अपील की। अदालत ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए उसे 33 घंटे की पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने का आदेश दिया है।