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यादगार होटल के निर्माण कार्य पर लगी रोक, मामला शासकीय भूमि पर रजिस्ट्री होने का ?

एसडीएम ने कहा : रजिस्ट्री के दस्तावेजों की जांच की जा रही है

मनावर। मप्र – बीते दिन रविवार को नगर में इंदौर रोड स्थित पीडब्ल्यूडी कार्यालय के पास पुलिस प्रशासन ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक ढाबे के निर्माण कार्य पर रोक लगाई एवं जेसीबी की मदद से लोहे टीन शेड से बनी दुकान को हटाने की कार्यवाही के गयी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्व से संचालन हो रही यादगार होटल पर संचालक द्वारा पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा था। जिस पर स्थानीय पुलिस प्रशासन द्वारा कार्य पर रोक लगाते हुए निर्माणाधीन सामग्री को जब्त किया गया। इस मौके पर भारी बल तैनात था जिसमें राजस्व की एसडीएम शिवांगी जोशी, तहसीलदार आरसी खतेड़िया, नगर पालिका सीएमओ प्रदीप शर्मा एवं पुलिस विभाग के एसडीओपी धीरज बब्बर थाना प्रभारी बृजेश कुमार मालवीय अपने अधिकारी एवं कर्मचारी व अमले के साथ मौजूद थे। प्रशासन द्वारा ढाबा संचालन होने वाली भूमि को शासकीय बताकर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई। वही ढाबा संचालक का कहना था उक्त भूमि की रजिस्ट्री दस्तावेज उपलब्ध है फिर ढाबे को नही तोड़ा जाना चाहिए था।

इस मौके पर उपस्थित एसडीएम शिवांगी जोशी ने कहा कि जिस जगह पर ढाबा संचालन हो रहा था वह 800 स्क्वायर फीट का प्लॉट होकर शासकीय भूमि है। उन्होंने कहा कि शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जा रहा था जिस पर हमने रोक लगाई और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को पूरा किया। उन्होंने बताया कि हमने रजिस्ट्री की जांच की है जिसमें ज्ञात हुआ है कि परिवार के लोगों ने आपस में ही क्रय विक्रय किया है जिस से पहले यह शासकीय भूमि थी, हम आगे भी जांच कर रहे हैं जो भी इस मामले में संबंधित दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। मीडिया द्वारा संबंधित को कार्यवाही से पहले सूचना देने की बात पूछे जाने पर एसडीएम ने बताया कि पिछले 15 दिनों से इन्हें सूचना दी जा रही थी जिसका एविडेंस भी हमारे पास है। पिछले दिनों से लगातार इनका निर्माण कार्य रुकवाने के लिए सूचना दे रहे थे।

सीएमओ प्रदीप शर्मा ने मीडिया को बताया कि यह दो सर्वे नंबर की भूमि है, जिसे 2021 में गठगांव नगर पालिका आबादी में किया गया है। इस सर्वे नंबर की भूमि की रजिस्ट्री 2011-12 में की गई थी, जिस से पहले यह शासकीय थी। उन्होंने बताया कि जिस आधार पर रजिस्ट्री की गई है वह आधार ही गलत है, उन्होंने बताया कि शासकीय भूमि की कभी भी रसीद नहीं कटती और रजिस्ट्री के दौरान जिस आधार को प्रस्तुत किया गया है वह नगर पालिका में टैक्स भर कर दी गई रसीद के आधार पर किया गया है जिसकी विभागीय जांच की जाएगी, उन्होंने बताया कि संचालक को निर्माण करने रोकने के लिए कई बार सूचना दी परंतु उसने कार्य जारी रखा। इसलिए निर्माण कार्य को तोड़ा गया।

उक्त मौके पर ढाबा संचालक हुआ बीमार

इस मौके पर ढाबा संचालक समीर पिता शेरु बीमार हो गया, जिसे उपचार के लिए डॉक्टर कैसी राणे के निजी क्लीनिक पर बताया गया जहां से उन्हें इंदौर रेफर कर दिया गया। खबर लिखने तक प्राप्त जानकारी के अनुसार धड़कन की गतिविधियां सही नहीं चलने कारण उन्हें रेफर किया गया जहां इंदौर के गोकुलदास हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा है। समीर के परिजनों ने बताया कि उनके पास रजिस्ट्री है और कार्य की परमिशन भी दी गई थी। इधर अतिक्रमण हटाने के बाद उक्त भूमि पर प्रशासन द्वारा तार फेंसिंग कर दी गई है। एवं प्रशासन द्वारा भूमि की रजिस्ट्री एवं दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जा रही है कि अगर 2011 से पहले यह शासकीय उम्मीद थी तो किस आधार पर इसकी रजिस्ट्री की गई।

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