गैंगरेप के मामले में आरोपी इंस्पेक्टर उमराव खान की जमानत अर्जी ख़ारिज
वाराणसी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की भेलूपुर थाना में दर्ज गैंगरेप के मामले में आरोपित इंस्पेक्टर की जमानत अर्जी ख़ारिज हो गई। सत्र न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने भेलूपुर थाना अंतर्गत बजरडीहा में गैंगरेप के मामलें में कटेसर थाना मुगलसराय, जनपद चन्दौली निवासी आरोपी इंस्पेक्टर उमराव खान की जमानत अर्जी अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दी। डीजीसी फौजदारी आलोकचंद शुक्ल के मुताबिक भेलूपुर थाना क्षेत्र के पीड़िता के साथ इब्राहिम, हाजी मैनुद्दीन, उमराव खान ने नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था और विडियो बनाकर वायरल किया था। इसी विडियो के आधार पर आरोपीगण पीड़िता को ब्लैकमेल करते थे, पीड़िता को गलत धंधे में ढकेलने का दबाव डालते थे और बच्चो को जान से मारने की धमकी देते थे।
आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि घटना दो वर्ष पहले की है। विभागीय जांच में उमराव खान के खिलाफ़ कोई साक्ष्य नहीं पाया गया और बलात्कार में वह शामिल नहीं था। उमराव पुलिस विभाग में सत्यनिष्ठा से काम करता था।
अभियोजन पक्ष की दलील थी कि आरोपी पुलिस में हैं। आरोपित द्वारा पीड़िता को तरह-तरह से धमकाया गया और पीड़िता से गैंगरेप किया। अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी।