मारपीट व जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करने के मामले में आरोपितों की हुई जमानत
वाराणसी। विशेष सत्र न्यायाधीश एससी /एसटी एक्ट अनुरोध मिश्र की अदालत ने दलित को मारने-पीटने व जातिसूचक शब्द बोलने के मामले में आरोपितों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने ग्राम गोपालपुर थाना बड़ागांव निवासी आरोपी मुकेश कुमार पटेल, दीपक कुमार पटेल व सभाजीत उर्फ रमेश पटेल को पचास – पचास हजार रुपए की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व विवेक यादव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार ग्राम गोपालपुर थाना बड़ागांव निवासी वादी जंगबहादुर सरोज ने 3 अप्रैल 2020 प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि सभी पटेल बिरादरी के लोग जातिगत रंजिश रखते हुए 3 अप्रैल 2020 को समय लगभग 11:30-12:00 बजे वादी जंगबहादुर सरोज के घर आकर जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए बहुत बुरी तरह से मारने पीटने लगें। जिसमें वादी के परिवारजनों को गंभीर चोटें आई हैं।
आरोपितों के अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह व विवेक यादव ने तर्क दिया कि आरोपितगण को झूठा वह फर्जी फँसाया गया है। आरोपितगण ने कोई भी मारपीट नहीं की है, आरोपितगण ने किसी भी प्रकार की गाली-गलौज या जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आरोपितगण का घटना से कोई संबंध नहीं है ।प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी आरोपित का नाम नहीं दिया गया है ।