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चुनाव में 48 घंटे बंद रहेंगी शराब की दुकानें, DM ने दिया निर्देश

वाराणसी ब्यूरो
वाराणसी। विधानसभा चुनाव के लिए सात मार्च को मतदान होगा। चुनाव के कारण पांच मार्च की शाम छह बजे से मतदान समाप्त होने तक मादक वस्तुओं की बिक्री पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी कौशलराज शर्मा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए आदेश दिया है कि सभी देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, ताड़ी भांग की दुकानें, माडल शाप के अलावा सीएन-2, एफएल-2 पूरी तरह बंद रहेगा।
इसके अलावा मतगणना के दिन दस मार्च को मतगणना समाप्त होने तक भी मादक वस्तुओं की बिक्री पर रोक रहेगी। डीएम ने जिले के सभी दुकानदारों से आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है।