नगर पालिका मनावर लीज की भूमि की खरीदी बिक्री एवं नामांतरण करने वालों पर कार्यवाही के आदेश, पत्र जारी

मनावर : (मप्र.) मनावर नगरपालिका अंतर्गत आने वाले भूखंड, भूमि एवं लीज की जमीन को खरीदी बिक्री करने वाले तथा अधिकारी स्तर पर नामांतरण करने वाले अधिकारियों पर भी कार्यवाही करने के लिए भोपाल मंत्रालय से आदेश जारी किए गए हैं।
आपको बता दें कि बीते दिनों मनावर धार रोड एवं मेला मैदान स्थित नगर पालिका की भूमि पर नामांकन की जाने के मामले सामने आए थे तथा नपा की जमीनों के कई लीज धारकों द्वारा जमीन को बेचने के भी मामले सामने आए थे। जिसको लेकर नगरी प्रशासन भोपाल द्वारा सख्ती जताते हुए, ऐसे अवैध गतिविधियों में लिप्त अधिकारियों पर एवं खरीदी बिक्री करने वाले लीज धारकों पर भी कार्रवाई करने का आदेश जारी किए गए।
पत्र में लिखा की विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो, प्रतिवेदन अनुसार नगर पालिका परिषद मनावर के भूखण्डों के अवैधानिक कय विक्रय हेतु लीजधारी, क्रेता एवं नियम विरूद्ध भवन अनुज्ञा जारी करने एवं नामांतरण करने वाले पदाधिकारी, अधिकारी एवं कर्मचारी द्वारा कूटसंधि कर नियमों के विपरीत कार्यवाही कर अनाधिकृत लाभ प्राप्त करने के आशय से निकाय की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिये, संबधितों के विरूद्ध नियमानुसार प्राथमिकी दर्ज करवाने की कार्यवाही की जावे। साथ ही नगर पालिका अधिनियम 1961 की धाराओं अंतर्गत प्रतिवेदन में उल्लेखित पदाधिकारियों व अधिकारियों, कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही हेतु संचालनालय को प्रस्ताव शीघ्र प्रस्तुत किया जावे।