प्रतिबंधात्मक आदेश जारी : 48 घण्टे पूर्व अनुमति, और पुलिस को देनी होगी सूचना

धार : (मप्र.) जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2022 (उत्तराद्ध) हेतु धार जिले की संबंधित जनपद पंचायत की ग्राम पंचायतों के निर्वाचन क्षेत्र (ग्राम पंचायत/वार्ड) की राजस्व सीमाओं के भीतर यह प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है कि कोई भी व्यक्ति, अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविधीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पुलिस को पूर्व सूचना दिये बिना कोई जुलूस नही निकालेगा। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति अभ्यर्थी तथा राजनैतिक दल, सक्षम अधिकारी (संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी) की 48 घण्टे पूर्व अनुमति तथा पूलिस को पूर्व सूचना दिये बिना किसी भी सार्वजनिक स्थान पर न तो किसी आम सभा का आयोजन करेगा और न ही टेन्ट, शामियाना इत्यादि लगायेगा। कोई भी व्यक्ति या संगठन या समूह एक स्थान पर लाठी, पत्थर या किसी प्रकार के घातक पदार्थों या अस्त्र शस्त्रों का संग्रह नही करेगा।
आदेश के तहत वैध अनुज्ञप्तिधारी को छोड़कर कोई भी व्यक्ति न तो बारूद या पटाखों का संग्रहण करेगा न ही निर्माण करेगा न उनका उपयोग करेगा और न ही उसका प्रदर्शन करेगा। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को किसी भी प्रकार का प्रलोभन या लालच आदि देकर या घोंस धपट या धमकी देकर भयभीत नही करेगा और न ही निर्वाचन प्रक्रिया को किसी प्रकार से दूषित करेंगा। कोई भी व्यक्ति या समूह किसी प्रकार के अश्त्र शस्त्रों को धारित नहीं करेगा और न ही उनका किसी प्रकार से प्रयोग करेगा और न ही उनका कोई सामूहिक प्रदर्शन आयोजित करेगा। कोई भी गृह स्वामी यथास्थिति या अपने निजी या किराये के आवास पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को नही ठहरायेगा जब तक कि उसकी लिखित सूचना संबंधित थाना प्रभारी को कोटवार के माध्यम से न दे दी जायें।
कोई भी व्यक्ति अपने आस-पास निवास करने आये संदेहास्पद व्यक्ति या व्यक्तियों की जानकारी जो कि उसके संज्ञान में आति है वह नही छिपायेगा। कोई भी बाहरी व्यक्ति मतदान दिवस को (मतदाताओं को छोड़कर) मतदान केन्द्र की 100 मीटर की परिधि में न तो प्रवेश करेगा और न ही समूह बनाकर एकत्रित होगा। कोई भी राजनैतिक दल, व्यक्ति या अभ्यर्थी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, जुलूस, चक्का जाम या पुतला दहन नही करेगा या आयोजित नही करेगा या किसी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका समर्थन करेगा।
जिला दण्डाधिकारी श्री मिश्रा ने बताया कि यह आदेश निर्वाचन ड्यूटी में संलग्न अधिकारी/कर्मचारियों एवं सूरक्षा बलों पर लागू नहीं होगा।