आजाद मार्ग स्थित विवादित भूमि पर अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश : हाईकोर्ट

मनावर : (मप्र.) – पिछले 3 वर्षों से विवाद में घिरी भूमि का मामला अब हाईकोर्ट पहुंच गया है। जहां उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर की बेच ने उक्त भूमि के संबंध में अगली सुनवाई तक यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए।
ज्ञात हो आजाद मार्ग स्थित आशिक व आरिफ लोहार पिता शहाबुद्दीन की भूमि पर बीते वर्षों में सिराज लोहार पिता अजमेरी तथा कल्लू धारवाला द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था, जिसके बाद भूमि स्वामी के पुत्र और पत्नी द्वारा अपनी भूमि अधिग्रहण के लिए उक्त भूमि पर गए, परंतु सिराज लोहार व उसके पुत्र द्वारा मारपीट कर उन्हें मौके से भगा दिया गया था। जिसके बाद फरियादी ने पुलिस थाना मनावर में शिकायत दर्ज कराई गई थी एवं न्यायालय जाने का फैसला किया। 2 वर्ष केस चलने के बाद प्रथम न्यायालय ने आशिक व आरिफ पिता शहाबुद्दीन लोहार को भूमि स्वामी घोषित किया था।

लेकिन कुछ ही दिनों बाद दोबारा सिराज पिता अजमेरी लोहार ने उक्त भूमि पर अवैध कब्जा कर फरियादी के साथ रंगदारी करना शुरू कर दी थी एवं आए दिन रास्ता रोककर मारपीट व धमकाने काम किया जाता था। इसके अतिरिक्त किसी दस्तावेज के माध्यम से न्यायालय में अपील की। जिसके बाद प्रकरण डेढ़ वर्ष ओर चला और अब फरियादी ने उच्च न्यायालय में न्याय की गुहार लगाई। जिसमें उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता की अपील को स्वीकार करते हुए उक्त भूमि के संबंध में अगली सुनवाई होने तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है।

भूमि विवाद के मामले में पुलिस थाना मनावर में प्रकरण दर्ज के आधार पर सिराज पिता अजमेरी लोहार को दो बार जेल भी भेजा जा चुका है। लेकिन अपनी अवैध गतिविधियों को संचालित करने से बाज नहीं आया। सूत्रों के अनुसार खबर है कि उक्त भूमि पर मौके का फायदा उठाकर सिराज लोहार द्वारा जुआ सट्टा संचालित किया जा रहा है? याचिकाकर्ता आशिक लोहार ने उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्टे की प्रति पुलिस थाना मनावर को सौंपी गई। ताकि सिराज लोहार द्वारा न्यायालय के फैसले आने तक अवैध निर्माण न किया जा सके।
