पुलिस विभाग द्वारा `पेसा एक्ट` कानून की जानकारी देने हेतु शिविर का आयोजन किया।

मनावर : (मप्र.) शाहनवाज शेख – मध्यप्रदेश शासन की योजना अनुसार `पेसा एक्ट` के तहत धार जिले के मनावर क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्राम सभाओं में शांति एवं विवाद निवारण समिति का गठन किया गया है। साथ ही `पैसा एक्ट` के संबंध में जानकारी से गांव के आम नागरिकों को अवगत कराने हेतु पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा मध्य प्रदेश के समस्त पुलिस अधीक्षक को परीक्षण शिविर आयोजित करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों का पालन में अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) मनावर धीरज बब्बर के नेतृत्व मनावर थाना परिसर में `पैसा एक्ट` कानून की जानकारी हेतु कई गांवों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत, सचिव व सदस्यों की बैठक सेमिनार का आयोजन किया गया। साथ ही समिति के सदस्यों को परिचय पत्र वितरण किए।

उक्त आयोजन का मुख्य उद्देश्य गांव में शांति बनाए रखने हेतु गांव में होने वाले लड़ाई-झगड़े व आपसी विवाद, जमीन संबंधित विवाद को `शांति एवं विवाद निवारण समिति` के द्वारा पारंपरिक पद्धति से ग्राम के विवाद का हल करने का है।

इस अवसर पर एसडीओपी धीरज बब्बर द्वारा गांव की जनता को गांव में आपसी समन्वय स्थापित करने महिलाओं का सम्मान व देश सेवा के प्रति तत्पर रहने की बात कही। एसडीओपी ने बताया की छोटे विवादो का निपटारा करने के लिए पैसा कानून के तहत समिति बनाई गई है वही निपटारा करेगी। इसका निराकरण पारिवारिक पद्धति से ही किया जायेगा। जो हमारे सचिव है सभी विवादो का रजिस्टर मेंटेन करेंगे। डायल 100 पर भी शिकायते आती है जिसका निराकरण भी समिति को करना है। समिति कोई भी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती है जो नियम के बाहर हो। हमे ये भी देखना है की हमारी जो भी परंपरा है उसका उलंघन न हो। विवादो को निपटाना है विवाद को बढ़ावा नही देना है। विधि के विरुद्ध कोई भी कार्य नही करना है। हमारे समाज में शिक्षा की कमी है और नशे का सेवन ज्यादा हो है जिले कम करना है। खास तौर पर महिलाओ की जिम्मेदारी है वो नशे पर लगाम लगाए। हमे नारी शक्ति का सम्मान करना है। इसके अतिरिक्त एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया की धार जिला यातायात दुर्घटना में प्रदेश में नंबर 1 पर पहुंच गया है। हमे नशे में गाड़ी नही चलाना है, यातायात नियमों का पालन करना है। क्युकी कई घरों में कमाने वाला एक व्यक्ति ही रहता है। ऐसे लोग अपने परिवार का ख्याल रखे। यातायात के नियमों का पालन करने और सुरक्षित वाहन संचालन करने से यात्रा सुखद होती है अन्यथा दुर्घटना का शिकार होने से परिवार को दुख उठाना पड़ता है। इस अवसर पर एसडीओपी धीरज बब्बर ने उपस्थित गणमान्य ग्रामीणों को नारी शक्ति का सम्मान करने पेसा एक्ट कानून के नियमों का पालन करने तथा यातायात के नियमों का पालन करते हुए सुरक्षित तरीके से वाहन संचालन करने की शपथ दिलाई।

उक्त आयोजन में मंचासीन रहे तहसीलदार दिनेश सोनरतिया ने कहा की ग्रामीणों को अपना खसरा खतौनी की अपडेट स्थिति, आज की जो वर्तमान में स्थिति है वह पटवारी से पता कर सकते हैं। चाहे तो मुझसे भी आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। खसरा खतौनी, नामांतरण, बंटवारा के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। `पेसा एक्ट` में आपको आपकी जो जमीन की अद्यतन स्थिति है उसके बारे में आप ऑनलाइन पता कर सकते है, अब यह सिस्टम हो चुका है, यदि हमारे पढ़े-लिखे भाई हैं तो उसे राजस्व विभाग के पोर्टल पर अपनी स्थिति देख सकते हैं। यदि उसमें कोई गलती है तो उसको सुधार भी किया जा सकते हैं। आपके गांव मे पटवारी के माध्यम से हमारे पास संपर्क कर करेंगे, तो उसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं आएगी। वह आसानी से हो सके। आप अपनी ग्राम सभा में नाम जोड़ने के लिए, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहिए।

कार्यक्रम के पश्चात शिविर में उपस्थित जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्मन से इस कानून के लिए पूछा गया तो उन्होंने कहा कि `पेसा एक्ट` कानून सरकार की बहुत ही अच्छी नीति है। और `पेसा एक्ट` कानून के तहत निर्वाचित पंचायतों से जो समितियां बनी है, उससे कई प्रकरणों का समाधान ग्राम पंचायतों में ही समिति के द्वारा किया जाएगा, पुलिस थाना और एफआईआर की नौबत कम होगी। समाज के ग्रामीण जनों को कोर्ट कचहरी और पुलिस थाने की चक्कर नहीं लगाना होंगे। और प्रदेश स्तर पर इस कानून का अच्छा संदेश जाएगा।

उक्त कार्यक्रम में मुख्य रूप से धीरज बब्बर एसडीओपी मनावर, फत्तूसिंह सोलंकी एपीओ, राहुल चौहान थाना प्रभारी, दिनेश सोनरतिया तहसीलदार मनावर, दिलीप मछार जिला कोऑर्डिनेटर, अभिषेक जाधव चौकी प्रभारी, जितेंद्र बघेल उप निरीक्षक, प्रकाश अलावा चौकी प्रभारी, गुलाब सिंह भयडिया चौकी प्रभारी, राजेश हाडा मनावर थाना एवं मीडियाकर्मी जिला पंचायत सदस्य गणेश जर्मन सहित सभी ग्रामों के सरपंच, सचिव एवं समिति के सदस्य आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन फुल सिंह नरगिस ने किया एवं आभार थाना प्रभारी राहुल चौहान ने माना।
