छोटे भाई की पत्नी से छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में आरोपित को अग्रिम जमानत

ब्यूरो चीफ़
वाराणसी। छेड़खानी व मारपीट करने के मामले में आरोपित को राहत मिल गयी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने सुदामापुर, शंकुलधारा, बजरडीहा, थाना भेलूपुर निवासी आरोपित सुनील कुमार सोनकर को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र इस शर्त के साथ प्रस्तुत करने पर कि वह नियमित तिथि को संबंधित न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेंगे, जिससे अग्रेतर कार्यवाई सुनिश्चित की जा सके, अग्रिम जमानत प्रदान किया जाए। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता संतोष कुमार मौर्य, अनुज कुमार श्रीवास्तव व प्रशांत कुमार श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार प्रार्थिनी का जेठ सुनील सोनकर उर्फ राजन जो कि प्रार्थिनी पर बुरी नियत रखता है, अक्सर भद्दी-भद्दी अश्लील टिप्पणी प्रार्थिनी को देखकर करता है। 31 जनवरी 2023 को समय लगभग 5 बजे शाम को विपक्षी सुनील सोनकर ने शराब के नशे में धुत प्रार्थिनी जब बाथरूम से बाहर निकल रही थी, तब प्रार्थिनी का हाथ कपड़ जबरदस्ती छेडखानी व अश्लील हरकत करने लगा। प्रार्थिनी द्वारा विरोध करने पर प्रार्थिनी का बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया व सीने पर हाथ रखकर बलाउज फाड़ने लगा व मारने पीटने लगा। प्रार्थिनी के शोर मचाने व चिल्लाने पर प्रार्थिनी का पति आया तो विपक्षी उनके साथ भी मारपीट करने लगा व घर से निकाल देने व जान से मार देने की धमकी दी।