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दहेज हत्या में पति को दस वर्ष व सास-ससुर को सात साल की सजा

वाराणसी। फास्ट ट्रैक कोर्ट (द्वितीय) आराधना कुशवाहा की अदालत ने चोलापुर थाने के धरसौना गांव के दहेज हत्या के एक मामले में अभियुक्त पति अखिलेश इर्फ़ पिंटू तिवारी को दस वर्ष और सास प्रमिला व ससुर अशोक तिवारी को सात-सात वर्ष व प्रत्येक को 25-25 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है। अभियुक्तों से वसूल की गई अर्थदंड की राशि मे से आधी धनराशि पीड़िता को देने का आदेश भी दिया है। 

एडीजीसी मनोज गुप्ता के मुताबिक तरवां गाजीपुर निवासी वादी धर्मेंद्र कुमार पांडेय ने दर्ज कराई गई प्राथमिकी में कहा था कि पुत्री खुशबू का विवाह 27 मई 2013 को धरसौना चोलापुर निवासी अभियुक्त अखिलेश तिवारी के साथ किया था। दहेज में मोटरसाइकिल न मिलने के कारण ससुराल वाले उसके बेटी को मारते पीटते थे। और 26 सितम्बर 2013 की शाम को वादी की पुत्री को जला दिए। वादी को लड़की की हालत गंभीर होने की सूचना मिली तो वादी 27 सितम्बर को सुबह वहां पहुंचा तो उसके पुत्री की मौत हो गयी थी। साथ ही ससुराल वालों ने उसका अन्तिम संस्कार भी कर दिया गया था। अदालत में दोषी पाए गए तीनो अभियुक्तों के अलावा चाचा मनोरंजन तिवारी, विनोद तिवारी, देवर अरुण तिवारी, चुनमुन तिवारी, करिया के खिलाफ भी आरोप पत्र दाखिल किया गया था, लेकिन अदालत में आरोप सिद्ध न होने पर सभी आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

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